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बलात्कार कर
निर्मम ह्त्या करने वाले को फांसी की सजा
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खंडवा।
कल खंडवा की जिला अदालत में एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ जिसमें 12 महीने
पहले 1 किशोरी के साथ बलात्कार करने के बाद पत्थर से कुचलकर उसकी
निर्मम हत्या करने वाले युवक को फांसी की सजा सुनाई गई.
घटना खंडवा के छैगांव माखन थाना के भोजाखेड़ी का है. यहाँ राहुल पिता
नरेन्द्र सिंह तोमर (24) निवासी भोजाखेड़ी ने गत वर्ष 20 फरवरी 2009
को ग्राम के ही जगदीश सिंह के यहाँ बिहार के पिपलौद से आई भांजी आरती
जब कपडे धोने के लिए गाँव के कुँए पर गई थी, उसे उठाकर ले गया और उसके
साथ बलात्कार किया. राहुल ने बलात्कार कने के बाद आरती की पत्थरों से
कुचलकर उसकी निर्मम ह्त्या भी कर दी थी. सर और चेहरा बरी तरह से कुचल
दिया था ताकि उसकी पहचान न हो सके.
प्राथन अपर सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश यू. सी. जैन ने आरोपी
के खिलाफ धारा 376 में आजीवन कारावास व 302 में फांसी की सजा सुनाई.
अपितु वारदात के समय कई साक्ष्य मौजूद नहीं था. उपरांत परिस्थिति
जन्य साक्ष्य व डी एन ए रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला दिया. फैसले में
यह भी लिखा है कि म्रत्युदंड की सजा उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किये
जाने के पश्चात निष्पादित की जायेगी. म्रत्युदंड की सजा के साथ यह
निर्देश दिया जाता है कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर जब तक लटकाया जाए
जब तक कि उसकी मौत न हो जाए. अपील अवधि के पश्चात साक्ष्य नष्ट कर
दिए जावे.
शासन की ओर से लोक अभियोजक अश्विनी भाते ने पैरवी की थी. आरोपी के
तरफ से वकील एस.के. अग्रवाल ने बहस की.
>> चित्र में सजा सुनाने के बाद
मुजरिम राहुल को जेल ले जाते हुवे पुलिसकर्मी.
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Update on :
02/24/2010 10:51:04 AM |
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